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ईडी की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका में हेमंत सोरेन को झारखंड HC से कोई राहत नहीं मिली


झारखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनकी गिरफ्तारी से पहले उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका में कोई राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 12 फरवरी तय की है.

हेमंत सोरेन के वकील ने कहा कि उन्होंने नवीनतम विकास बताते हुए और मामले में उचित दिशा-निर्देश की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में एक अंतरिम आवेदन दायर किया है। (पीटीआई फाइल फोटो)
हेमंत सोरेन के वकील ने कहा कि उन्होंने नवीनतम विकास बताते हुए और मामले में उचित दिशा-निर्देश की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में एक अंतरिम आवेदन दायर किया है। (पीटीआई फाइल फोटो)

मामले से वाकिफ एक वकील ने बताया, 'पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आपराधिक मामले पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हेमंत सोरेन को कोई राहत नहीं मिली. हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस चन्द्रशेखर और न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की पीठ ने ईडी से जवाब मांगा है. कोर्ट ने ईडी को 9 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीख तय की है.'

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सोरेन ने ईडी द्वारा उन्हें दिए गए समन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और कहा था कि एजेंसी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि ईडी के अधिकारी उन पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं और इसी आधार पर उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जांच में सहयोग नहीं करने पर जांच एजेंसी के अधिकारी किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते.

सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था।

झारखंड उच्च न्यायालय में सोरेन के वकील, पीयूष चित्रेश ने कहा, “अदालत द्वारा 12 फरवरी को सुनवाई की अगली तारीख तय करने से पहले, हमने याचिका वापस लेने के लिए दायर आवेदन वापस ले लिया और नवीनतम विकास बताते हुए एक अंतरिम आवेदन (आईए) दायर किया। मामले में उचित दिशा की मांग की जा रही है।”



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