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झारखंड : भाजपा विधायक ढुलू महतो ने कोर्ट में किया सरेंडर, भेजे गए जेल

झारखंड : भाजपा विधायक ढुलू महतो ने कोर्ट में किया सरेंडर, भेजे गए जेल

झारखंड के धनबाद जिले के बाघमारा क्षेत्र से भाजपा विधायक ढुलू महतो ने सोमवार सुबह धनबाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया। ढुलू महतो पर यौन शोषण का आरोप है और करीब तीन महीने से फरार चल रहे थे। फिलहाल अदालत के निर्देश पर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

एसडीजेएम संगीता के कोर्ट में सोमवार सुबह 8 बजे ढुलू महतो ने रियल ईस्टेट कारोबारी इरशाद से रंगदारी मांगने एवं उनके वाहन रख लेने के मामले में सरेंडर किया। हालांकि विधायक के खिलाफ कांग्रेस नेत्री से दुष्कर्म के प्रयास मामले में वारंट जारी था। धनबाद पुलिस आधा दर्जन मामलों में विधायक को ढूंढ रही थी। कांग्रेस नेत्री से दुष्कर्म के प्रयास मामले में ढुलू महतो की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट से भी खारिज हो चुकी थी। उनकी तलाश में तीन राज्यों के एक दर्जन से अधिक ठिकानों पर कई बार छापेमारी हुई लेकिन वे नहीं मिले। नए एसएसपी अखिलेश बी वारियर ने जब गिरफ्तारी का दबाव बढ़ाया तो विधायक ने आत्मसमर्पण कर दिया।

यौन शोषण के आरोप में 16 फरवरी 2020 को पहली बार ढुलू महतो के आवास पर छापा पड़ा था। उसके बाद से पुलिस उनके कई ठिकानों को खंगाल चुकी थी, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका था। बीते 8 अप्रैल को हाईकोर्ट ने ढुल्लू महतो को यौन शोषण के आरोप में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने विधायक पर लगे आरोप को गंभीर मानते हुए कहा था कि इस आरोप में जमानत नहीं दी जा सकती है।

धुल्लु महतो ने ट्वीट कर ये कहा भी है की आज से उनके सारे सोशल मीडिया एकाउंट्स उनके परिवार द्वारा चलाये जायेंगे

कांग्रेस नेत्री ने क्या लगाया है आरोप
ढुलू महतो के खिलाफ कतरास थाने में ऑनलाइन शिकायत की गई थी। शिकायत में नेत्री का आरोप था कि 13 नवंबर 2015 को फोन कर विधायक ने उन्हें रांची चलने को कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया था। एक हफ्ते बाद फिर विधायक ने उन्हें फोन कर बाघमारा स्थित टुंडू गेस्ट हाउस बुलाया। जब वह गेस्ट हाउस पहुंची तो वहां विधायक और आनंद शर्मा मौजूद थे। थोड़ी देर के बाद आनंद शर्मा वहां से चले गए। फिर विधायक ने उनके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। विधायक से बचकर वह अपनी दुकान पहुंची। ढुलू के कहने पर वहां आनंद शर्मा पहुंच गए। वह करने लगे कि विधायक की बात मान लो, नहीं तो बुरे परिणाम भुगतने होंगे। इस मामले में कोर्ट ने नेत्री का 164 के तहत बयान भी दर्ज हाे चुका है। वहीं कोर्ट के आदेश पर पीड़िता की मेडिकल जांच भी हो चुकी है।

source by : https://www.livehindustan.com/

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