
Jharkhand Government : झारखंड में बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों की वापसी शुरू हो गई है। राज्य सरकार दूर के प्रदेशों में फंसे लोगों को ट्रेन से ला रही है। पड़ोसी राज्यों में फंसे लोगों को बसों के द्वारा लाया जा रहा है। राज्य के बाहर से लाए जा रहे झारखंडवासियों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस संबंध में स्टैंडर्ड ओपरेटिंग प्रोसिड्योर (एसओपी) जारी किया है।
राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन झारखंड यात्रा पंजीकरण पत्र http://jharkhandpravasi.in/ जारी किया गया है। इस पर प्रवासी झारखंडवासी खुद को पंजीकृत करेंगे। सभी जिलों के उपायुक्त पंजीकृत लोगों को सरकारी सहायता उपलब्ध कराएंगे। झारखंड के नजदीकी बिहार, पं. बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जैसे राज्यों से लोगों की वापसी बस से होगी। दूर के राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था कराई जाएगी। राज्यस्तरीय नोडल पदाधिकारी रेल से वापसी के लिए संबंधित राज्य से समन्वय, यात्रियों की सूची एवं उनके वापस आने के पश्चात स्क्रीनिंग की व्यवस्था करेंगे।
बसों से जिले में वापसी की सारी व्यवस्था जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी करेंगे। वह राज्यों से समन्वय, यात्रियों की सूची व जिले में वापसी के बाद उनकी स्क्रीनिंग और कोरंटाइन की सारी व्यवस्था करेंगे। प्रत्येक जिला वापस आने वाले सभी लोगों की पूरी सूची रखेंगे। कंटेनमेंट जोन में जिन लोगों का घर हैं, उन्हें वहां वापस जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक यात्रा के पहले और यात्रा के बाद सभी वाहनों को सेनिटाइज करना आवश्यक है। बसों से दिन के समय में ही यात्रा करना यथासंभव सुनिश्चित होगी। प्रवासियों के होम कोरंटाइन की स्थिति में पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव व मुखिया इन लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के सभी मानको को पूरा कराना सुनिश्चित करेंगे।
निजी वाहनों से अन्य राज्य में वापस जाने से संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा पास निर्गत किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में ऐसे पास अमान्य होंगे। पास निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित व्यक्ति ने अपना कोरंटाइन पीरियड पूरा किया है और कोविड-19 हेतु कोई रिपोर्ट प्रतीक्षा में नहीं है। झारखंड के बाहर फंसे वैसे लोग जो अपने वाहनों के द्वारा वापस आना चाहते हैं उन्हें इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए उपायुक्त एनओसी जारी करेंगे। राज्य से वापस जाने व आने वाले के लिए दोनों राज्यों के बीच सहमति अनिवार्य है।
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