
Jharkhand : कोरोना वायरस विश्व व्यापी महामारी बन चुका है। कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या झारखण्ड में भी लगातार बढ़ ही रही है। वहीं सरकार द्वारा भी लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए तरह-तरह के पैतरे अपना रही है।
मास्क पहनना अनिवार्य…..
अब किसी को कोताही बरतना भी महंगा पड़ सकता है। यदि सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहना गया व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया तो पुलिस के द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 5, महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3, आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 के तहत एफ आई आर दर्ज की जाएगी।
एसपी को मिला, आदेश…..
इस सम्बंध में राज्य के सभी जिलों के एसपी को आदेश दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर 144 के तहत निषेधाज्ञा की कार्यवाई भी जिलों के एसपी कर सकते हैं।
डीजीपी ने दिया, आदेश…..
डीजीपी एमवी राव के आदेश पर राज्य पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुरारी लाल मीणा ने इस संबंध में सभी जिलों के एसपी को पत्र भेजा है।
राहगीरों के लिए पनशाला
होगी सख्त, कार्यवाई
आदेशानुसार, 10 जून के बाद यदी कोई शख्स बिना मास्क के पाया गया या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी है।
संवाददाता- विवेक चौबे